Nirbhaya Case: निर्भया के दोषियों की फांसी की सजा पर अगले आदेश तक रोक, पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला

Nirbhaya Case: पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मर्डर के सभी दोषियों की कल होने वाली फांसी की सजा पर रोक लगा दी है.

खास बातें

  • निर्भया के दोषियों की फांसी पर फिर लगी रोक
  • पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया फ़ैसला
  • तीसरी बार टली दोषियों की फांसी
नई दिल्ली:

Nirbhaya Case: पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मर्डर के सभी दोषियों की कल होने वाली फांसी की सजा पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सभी दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी की सजा को इसलिए टाल दिया क्योंकि चारों में एक दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे में जब पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका लंबित है, फांसी नहीं दी जा सकती. ऐसा तीसरी बार हुआ जब दोषियों की फांसी पर रोक लगी है. बता दें कि सबसे पहले 22 जनवरी को फांसी की तारीख मुकर्रर हुई थी. इसके बाद 1 फरवरी को फांसी की तारीख तय की गई थी. हालांकि दोषियों के वकील ने कानूनी दांवपेच लगाकर इसे रद्द करवा दिया गया था. 
 

फांसी टलने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने इसे लेकर सिस्टम पर हमला बोला है.उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि यह सिस्टम की नाकामी दिखाता है. 
 


उन्होंने कहा, 'अदालत आखिर दोषियों को फांसी देने के अपने ही आदेश का पालन करने में इतना वक्‍त क्‍यों लगा रही है. फांसी का बार-बार टलना हमारे सिस्‍टम की नाकामी को दिखाता है. हमारा पूरा सिस्‍टम अपराधियों को संरक्षण देता है.' इससे पहले निर्भया गैंगरेप और मर्डर के चौथे दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. मंगलवार को होने वाली फांसी पर भी रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. 

Nirbhaya Case: दोषियों की फांसी टलने के बाद निर्भया की मां का आया Reaction, कहा- 'हमारा पूरा सिस्टम...'

इससे पहले पवन गुप्ता के वकील एपी सिंह ने कहा कि हमने पवन की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लगाई है. वकील ने यह दावा किया कि रिटायर्ड जस्टिस काटजू ने उनसे कहा है कि वह फांसी रोकने के लिए राष्ट्रपति से मिलेंगे. एपी सिंह ने कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से अभी फांसी नहीं हो सकती. '

निर्भया के दोषियों के वकील को कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- 'आप आग से खेल रहे हैं- आपको पता होना चाहिए कि...'

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषियों के वकील को कड़ी फटकार भी लगाई. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, 'आप आग से खेल रहे हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए.' कोर्ट ने वकील से कहा कि 'एक गलत कदम किसी ने उठाया तो अंजाम आपको पता है.' 

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