राहुल गांधी को इनकम टैक्स री-एसेसमेंट नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं

राहुल गांधी के वकील ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से यह भी आग्रह किया कि इस मामले से जुड़ी ख़बरों के प्रकाशन के लिए मीडिया पर रोक लगाई जाए.

राहुल गांधी को इनकम टैक्स री-एसेसमेंट नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं

राहुल गांधी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड तथा यंग इंडिया के बीच लेनदेन से जुड़ी टैक्स एसेसमेंट को दोबारा खोलने के इनकम टैक्स विभाग के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. मामले की सुनवाई 14 अगस्त को दोबारा होगी. 

इस साल मार्च में राहुल गांधी को इनकम टैक्स विभाग ने वित्तवर्ष 2011-12 के संदर्भ में टैक्स री-एसेसमेंट नोटिस दिया था. विभाग का कहना था कि राहुल गांधी ने यंग इंडिया की डायरेक्टरशिप के बारे में जानकारी नहीं दी थी. राहुल गांधी के वकील का कहना है कि कोई आय नहीं हुई थी, और कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती थी.

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राहुल गांधी के वकील ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से यह भी आग्रह किया कि इस मामले से जुड़ी ख़बरों के प्रकाशन के लिए मीडिया पर रोक लगाई जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक से इंकार कर दिया.

सुनवाई के दौरान एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो इन कंपनियों में डायरेक्टर हैं, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि नहीं. इसलिए इन कंपनियों के बारे में जांच की जाने की जरूरत है, क्योंकि इन मामले में टैक्स की चोरी की आशंका दिखाई दे रही है. 

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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड तथा यंग इंडिया के बीच लेनदेन से जुड़ी टैक्स एसेसमेंट को दोबारा खोलने के इनकम टैक्स विभाग के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है,  जिसमें नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के टैक्स मूल्यांकन की दोबारा जांच करने को कहा गया है. 

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