रॉबर्ट वाड्रा को मिली विदेश यात्रा की इजाजत, लेकिन वापस आते ही अदालत को देनी होगी खबर

वाड्रा लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर पर खरीदी गई प्रॉपर्टी को लेकर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच का सामना कर रहे हैं. इस संपत्ति की कीमत 19 लाख पाउंड है.

रॉबर्ट वाड्रा को मिली विदेश यात्रा की इजाजत, लेकिन वापस आते ही अदालत को देनी होगी खबर

रॉबर्ट वाड्रा लंदन में खरीदी गई प्रॉपर्टी के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली:

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के दामाद रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) को कारोबारी उद्देश्य के लिए विदेश यात्रा की इजाजत दी. अदालत ने कहा कि ईडी की इस आशंका का कोई आधार नहीं है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा को 21 सितंबर से आठ अक्टूबर के बीच स्पेन की यात्रा करने की इजाजत दी. वाड्रा लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर पर खरीदी गई प्रॉपर्टी को लेकर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच का सामना कर रहे हैं. इस संपत्ति की कीमत 19 लाख पाउंड है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मुकदमा मुख्य रूप से दस्तावेज़ी प्रमाणों पर आधारित है. उन्होंने कहा, “ईडी किसी भी ऐसी घटना के बारे में बताने में असफल रहा है, जब आवेदक (वाड्रा) ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की हो. जांच एजेंसी की इस आशंका का कोई आधार नहीं है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.”

अदालत ने कहा, “आवेदक दिल्ली का निवासी है और उनकी समाज में गहरी जड़े हैं, उनका परिवार भारत में बसा हुआ है और भारत में उनकी संपत्ति हैं... इसलिए व्यापक तथ्यों और मुकदमें की दशाओं को ध्यान में रखते हुए, आवेदक को 20 सितंबर से आठ अक्टूबर, 2019 तक सिर्फ स्पेन जाने की इजाजत दी जाती है.”

रॉबर्ट वाड्रा ने अदालत से मांगी स्पेन और अन्य यूरोपीय देश जाने की इजाजत

अदालत ने कहा कि देश छोड़ने से पहले वाड्रा को इस बारे में अदालत और जांच एजेंसी को सूचना देनी होगी और स्पेन में अपना पता तथा संपर्क का नंबर बताना होगा. अदालत ने उनसे 25 लाख रुपये मूल्य वाली मियादी जमा के दस्तावेज जमा कराने के लिए भी कहा. इसके अलावा उनसे यह भी कहा गया है कि देश वापसी के 24 घंटे के भीतर वह अदालत को अपने आने की खबर दे.

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अदालत ने कहा, “आवेदक को जांच अधिकारी की सूचना के 72 घंटों के भीतर जांच में शामिल होना होगा. आवेदक को स्पेन से आने के बाद अपने पासपोर्ट और वीजा की कॉपी जमा करानी होगी.” इससे पहले ईडी ने गुरुवार को अदालत से कहा था कि अगर वाड्रा को स्पेन और अन्य यूरोपीय देश जाने की इजाजत दी गई तो वह जांच को नुकसान पहुंचा सकते हैं. वाड्रा ने विदेश यात्रा की इजाजत पाने के लिए 9 सितंबर को अदालत का रुख किया था. इससे पहले अदालत ने उन्हें स्वास्थ्य कारणों से अमेरिका और नीदरलैंड जाने की इजाजत दी थी, हालांकि उन्हें ब्रिटेन जाने की इजाजत नहीं दी गई.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)