रेयान इंटरनेशनल मैनेजमेंट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केस को हरियाणा से बाहर ट्रांसफर करने की मांग

आरोपी की इस याचिका में कहा गया है कि मामले की सुनवाई दिल्ली में हो तो बेहतर होगा. कस्टडी में दोनों से वकीलों को भी मिलने भी नहीं दिया जा रहा है.

रेयान इंटरनेशनल मैनेजमेंट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केस को हरियाणा से बाहर ट्रांसफर करने की मांग

रेयान स्कूल मैनेजमेंट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

खास बातें

  • याचिका में हरियाणा से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग
  • सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई को तैयार
  • 18 सितंबर को होगी इस केस की सुनवाई
नई दिल्ली:

रेयान इंटरनेशनल स्कूल मामले में अब एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. छात्र की हत्या में गिरफ्तार आरोपी रेयान के उत्तरी जोन के रीजनल हैड फ्रांसिस थॉमस की ओर से कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. 18 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी. याचिका में हरियाणा से बाहर केस को ट्रांसफर करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि गुड़गांव और सोहना बार एसोसिएशन ने इनकार किया है कि कोई वकील केस नहीं लड़ेगा, ऐसे में फ्री एंड फेयर ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन होता है.

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आरोपी की इस याचिका में कहा गया है कि मामले की सुनवाई दिल्ली में हो तो बेहतर होगा. कस्टडी में दोनों से वकीलों को भी मिलने भी नहीं दिया जा रहा है. गुड़गांव बार एसोसिएशन का कोई भी वकील केस लेने को तैयार नहीं है. आज ही सोहना कोर्ट में पेश किया जाना है. हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ केस किया जाएगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच पुलिस कर रही है, उस पर फिलहाल सुनवाई नहीं होगी, लेकिन कोर्ट ट्रांसफर याचिका पर 18 सितंबर को सुनवाई करेगा. 

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