सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्‍यों को कहा-छात्रों को ब्‍लू व्‍हेल के बारे में करें जागरूक और बताएं क्‍या है जिंदगी की खूबसूरती

कोर्ट ने कहा कि ये जागरुकता सिर्फ ब्लू व्हेल को लेकर नहीं बल्कि जिंदगी की खूबसूरती के बारे में बताने की भी हो.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्‍यों को कहा-छात्रों को ब्‍लू व्‍हेल के बारे में करें जागरूक और बताएं क्‍या है जिंदगी की खूबसूरती

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेट्री को कहा, छात्रों को ब्लू व्हेल के बारे में करे जागरूक (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली:

ब्लू व्हेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी राज्यों के चीफ सेक्रेट्री को सभी स्कूलों में सर्कुलर भेजकर बच्चों में जागरूकता फैलाने के आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि ये जागरुकता सिर्फ ब्लू व्हेल को लेकर नहीं बल्कि जिंदगी की खूबसूरती के बारे में बताने की भी हो.

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं का खत्‍म किया. वहीं केंद्र की ओर से एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि इस गेम को रोकना संभव नहीं है और अभिभावकों को ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है. सरकार ने सीईआरटी के डीजी की अगुवाई में पैनल बनाया है जो एक हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करेगा. 

कोर्ट ने कहा कि सारे मामले ब्लू व्हेल से जुड़े नहीं हैं और कई मामले ऐसे भी थे जिनमें फेल होने की वजह से छात्र डिप्रेशन में थे. ब्लू व्हेल मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया. केंद्र सरकार ने कहा कि ब्लू व्हेल को अलग तरीके से बनाया गया है. केंद्र सरकार ने कहा कि हर आम व्यक्ति इस खेल को ओपन कर नहीं खेल सकता.

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केंद्र सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने ब्लू व्हेल गेम को बनाया है वो बेहद तेज है और वो केवल बच्चो और युवाओं को टारगेट कर रहे है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये राष्ट्रीय समस्या है और केंद्र सरकार इसे बैन करने के लिए उचित कदम उठाए ताकि बच्चे जबरन खेल में शामिल कर खुदकुशी करने को मजबूर ना हों. तीन हफ्ते में केंद्र बताए कि खेल को बैन करने के लिए क्या कदम उठाए गए? 

कोर्ट ने आदेश दिया था कि दूरदर्शन एक हफ्ते में ब्लू व्हेल को लेकर उचित वक्त का एक प्रोग्राम तैयार कर प्राइम टाइम में चलाए. ये प्रोग्राम प्राइवेट चैनलों को दिया जाए और वो भी इसे चलाएंगे. पहले ब्लू व्हेल गेम पर बैन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा था. 

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मदुरै के 73 साल के वकील एन एस पोन्नैया और वकील स्नेहा कालिता की ओर से याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में केंद्र सरकार को ऑनलाइन गेम पर पाबंदी लगाने और इसके बारे में जनता को जागरूक करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है.
 


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