दोषी मुकेश की याचिका SC ने की खारिज तो निर्भया की मां ने कहा- ये तब तक कानूनी खेल खेलेंगे, जब तक...

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी मुकेश को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. राष्ट्रपति द्वारा याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया.

नई दिल्ली:

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी मुकेश को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. राष्ट्रपति द्वारा याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया. याचिका खारिज करने पर निर्भया की मां ने कहा, ''हम एक कदम और आगे बढ़ गए, फैसले के करीब बढ़ गए और उम्मीद है कि इनको अब जल्द ही 1 फरवरी को फांसी लग जाएगी. वो लोग तब तक कानूनी खेल खेलेंगे, जब तक फाइनली फांसी नहीं हो जाती है. आज के फैसले से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास बार-बार फैसला आ रहा है, यह पिटीशन आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी देख रहे हैं और हमारा भी सुना, उनका भी सुना. कल फैसला सुरक्षित था. सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले.''

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए सारे दस्तावेजों को देखा. गृहमंत्रालय ने सारे दस्तावेज राष्ट्रपति तो भेजे थे. याचिका में कोई मेरिट नहीं है. जेल में प्रताडना दया के लिए कोई आधार नहीं है.

बता दें, निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दोषी मुकेश कुमार सिंह की दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली. वहीं, निर्भया मामले में एक और दोषी अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट इससे पहले  सुप्रीम कोर्ट दो दोषियों विनय और मुकेश की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर चुका है. 

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दिल्ली में 2012 में हुये इस जघन्य अपराध के लिये चार मुजरिमों को अदालत ने मौत की सजा सुनायी थी. इन दोषियों में से एक मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने 17 जनवरी को खारिज कर दी थी जिसके खिलाफ इस दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी. केन्द्र ने मुकेश कुमार सिंह की याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुये पीठ से कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले के साथ जेल में दुर्व्यवहार दया का आधार नहीं हो सकता है.

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