मार्च में BS-IV वाहन खरीदने वाले हजारों लोगों को SC से मिली राहत, करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

BS-IV वाहनों के पंजीकरण के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई है, जिसमें मार्च महीने में BS-IV वाहन खरीदने वाले हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. लॉकडाउन के कारण 31 मार्च की समयसीमा से पहले BS-IV वाहनों को पंजीकृत नहीं कराने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने पंजीकरण की अनुमति दी.

मार्च में BS-IV वाहन खरीदने वाले हजारों लोगों को SC से मिली राहत, करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

मार्च लॉकडाउन के पहले खरीदे गए बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को SC से अनुमति.

नई दिल्ली:

BS-IV मानक वाले वाहनों के पंजीकरण के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई है, जिसमें मार्च महीने में BS-IV वाहन खरीदने वाले हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. लॉकडाउन के कारण 31 मार्च की समयसीमा से पहले BS-IV वाहनों को पंजीकृत नहीं कराने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने पंजीकरण की अनुमति दी. SC ने कहा कि केवल उन BS-IV वाहनों को पंजीकृत किया जाएगा जिन्हें लॉकडाउन से पहले बेचा गया था और वाहन पोर्टल पर अपलोड किया गया था. SC ने 39,000 वाहनों को छोड़कर 31 मार्च से पहले बेचे गए वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध हटा दिया.

कोर्ट ने कहा कि  जो वाहन, ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं, उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाएगा. मार्च के बाद बेचे गए BS-4 वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा. FADA (फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन) का दावा है कि 12 मार्च से 31 मार्च के बीच 1.34 लाख वाहन बेचे गए. सरकारी वकील ने बताया कि 39,000 वाहन e-Vahan पोर्टल में अपलोड नहीं किए गए हैं. सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि अकेले मार्च 29, 30 और 31 तारीखों पर 2.5 लाख से अधिक बीएस-4 वाहनों की बिक्री देखी गई. जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पहले बीएस-IV वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी थी.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान वाहनों की बिक्री पर सवाल उठाए. कोर्ट ने पूछा कि 'क्या लॉकडाउन के दौरान वाहनों की बिक्री करना लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन तो नहीं? क्या ऐसे वाहनों को पंजीकरण की इजाजत दी जा सकती है?' इस दौरान अदालत को बताया गया कि 'लोगों ने नवरात्रि के मुहूर्त के आधार पर वाहन बुक कराए और तय समय पर वाहनों की डिलीवरी मांगी थी क्योंकि उस समय नवरात्रि थी. ऐसे में अदालत ने पहले ही 31 मार्च, 2020 तक BS-IV वाहनों के पंजीकरण की इजाजत दी थी. अब अदालत इसे घटाकर 26 मार्च नहीं कर सकता. '

31 जुलाई को अदालत ने कहा था कि BS- IV वाहनों के पंजीकरण पर फिलहाल रोक रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को अब अगले आदेश तक बढ़ा दिया था.

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