यूपी के पूर्व मंत्री आजम खां की याचिका पर केंद्र सरकार और MCI को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की याचिका पर केंद्र सरकार और MCI को नोटिस जारी किया है.

यूपी के पूर्व मंत्री आजम खां की याचिका पर केंद्र सरकार और MCI को नोटिस

यूपी के पूर्व मंत्री आजम खां की याचिका पर केंद्र सरकार और MCI को नोटिस- प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की याचिका पर केंद्र सरकार और MCI को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है. 

आजम खान ने याचिका में मेडिकल कोर्स की इजाजत देने की मांग की गई है. बता दें कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी यूपी के रामपुर में है. 2013 में यूपी के पूर्व मंत्री आजम खां ने इसकी स्थापना की है. इस साल मेडिकल कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ने केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इजाजत मांगी थी. 31 मई को केंद्र सरकार  ने MCI की सिफारिश के आधार पर मेडिकल कोर्स चलाने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था.

MCI की कमेटी ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी थी. केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी को कहा है कि MCI की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला लिया गया है कि यहां मेडिकल कालेज की इजाजत नहीं दी जा सकती. अपनी याचिका में ट्रस्ट के चेयरमैन आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि केंद्र सरकार का ये कदम मनमाना और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेश खिलाफ है. इस मामले में कमेटी ने जानबूझकर शुक्रवार के दिन यूनिवर्सिटी का दौरा किया जिस दिन छुट्टी होती है.

प्रशासन के आग्रह करने के बावजूद कमेटी वर्किंग डे के दिन यूनिवर्सिटी नहीं आई. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने MCI के कामकाज की निगरानी का जिम्मा जस्टिस लोढा पैनल को दिया है लेकिन इस यूनिवर्सिटी की फाइल ओवरसाइट कमेटी को भेजी तक नहीं गई. 


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