यूपी के माफिया ब्रजेश सिंह पर मकोका हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार

इससे पहले डॉन ब्रजेश सिंह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मकोका से बरी कर दिया था.

यूपी के माफिया ब्रजेश सिंह पर मकोका हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार

नई दिल्ली:

पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया ब्रजेश सिंह पर से सुप्रीम कोर्ट ने मकोका हटाने के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरक़रार रखा है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि ब्रजेश सिंह पर मकोका के तहत मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि उन्होंने दिल्ली में संगठित अपराध को अंजाम नहीं दिया है. 

इससे पहले डॉन ब्रजेश सिंह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मकोका से बरी कर दिया था. यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में दो दर्जन हत्याओं के आरोपी ब्रजेश सिंह पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मकोका लगाया था.
 
ब्रजेश सिंह बनारस जेल में बंद हैं. 12 सितंबर, 1992 को मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में अरुण गावली गिरोह के शैलेश हलदनकर और दो पुलिसवालों के हत्याकांड में भी ब्रजेश सिंह गिरफ्तार किया था, लेकिन उसमें भी वह डिस्चार्ज हो चुके है.

मुंबई पुलिस के मुताबिक, ब्रजेश सिंह ने जेजे शूटआउट दाऊद इब्राहीम के बहनोई इस्माइल पारकर के मर्डर का बदला लेने के लिए डी कंपनी के निर्देश पर किया था. दिल्ली पुलिस ने ब्रजेश सिंह पर अपराध से एक हजार करोड़ रुपये कमाने का आरोप लगाया था और उसकी दर्जनों फर्जी कंपनियों का ब्यौरा दिया था.


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