NGT को सुप्रीम कोर्ट का आदेश- एलजी पॉलीमर केस में टाल दें सुनवाई, जानें- पूरा मामला

इस साल 7 मई को विशाखापत्तनम स्थित दक्षिण कोरियाई कंपनी ‘एलजी पॉलिमर्स इंडिया' के संयंत्र में गैस रिसाव के कारण 11 लोगों की मौत हो गई थी और 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित कई गांवों के लोगों को सांस लेने में दिक्कत और अन्य समस्याएं हुई थीं. 

NGT को सुप्रीम कोर्ट का आदेश- एलजी पॉलीमर केस में टाल दें सुनवाई, जानें- पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने एलजी पॉलीमर से कहा कि हम 10 दिनों के भीतर पैनल को प्रतिक्रिया/ आपत्तियां दर्ज करने का अंतिम अवसर दे रहे हैं.

नई दिल्ली:

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को फिलहाल सुनवाई टालने का आदेश दिया है. इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने LG पॉलीमर को NGT पैनल की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट  NGT के आदेश और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ LG पॉलिमर याचिका पर सुनवाई कर रहा है. मामले में अगली सुनवाई अब 16 नवंबर को होगी.

दरअसल, एनजीटी ने एलजी पॉलिमर को 50 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था, जिसे कंपनी ने जमा किया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एलजी पॉलिमर से सवाल किया कि उसने कमेटी की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति क्यों दर्ज नहीं की? इस पर एलजी पॉलिमर ने जवाब दिया कि उसके पास समय नहीं था क्योंकि रिपोर्ट को वेब पर अपलोड किया गया था और अगले दिन एनजीटी ने सुनवाई शुरू कर दी.

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सुप्रीम कोर्ट ने एलजी पॉलीमर से कहा कि हम 10 दिनों के भीतर पैनल को प्रतिक्रिया/ आपत्तियां दर्ज करने का अंतिम अवसर दे रहे हैं. इसके बाद हम दर्ज आपत्तियों को देखना चाहेंगे. बता दें कि इस साल 7 मई को विशाखापत्तनम स्थित दक्षिण कोरियाई कंपनी ‘एलजी पॉलिमर्स इंडिया' के संयंत्र में गैस रिसाव के कारण 11 लोगों की मौत हो गई थी और विशाखापत्तनम के निकट पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित कई गांवों के लोगों को सांस लेने में दिक्कत और अन्य समस्याएं हुई थीं. 

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा होने पर कंपनी पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था, इससे पीड़ितों को मुआवजे और पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के आदेश दिए गए थे. इसके अलावा एक पैनल को प्लांट का निरीक्षण करने का आदेश दिया था.

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