यौन उत्पीड़न पीड़ितों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब इन्हें भी मिलेगा NALSA स्कीम के तहत मुआवजा

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो के मामलों में ये स्कीम 2 अक्टूबर से देश भर में लागू हो जाएगी.

यौन उत्पीड़न पीड़ितों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब इन्हें भी मिलेगा NALSA स्कीम के तहत मुआवजा

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

यौन उत्पीड़न के मामले में NALSA (National Legal Services Authority) की मुआवजे की स्कीम अब महिलाओं और पुरुषों पर भी लागू होगी. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने इस स्कीम को पॉक्सो के मामलों में भी लागू करने का आदेश दिया है. इससे बच्चों को भी अब इस स्कीम का लाभ मिल पाएगा. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो के मामलों में ये स्कीम 2 अक्टूबर से देश भर में लागू हो जाएगी. साथ ही कोर्ट ने देश के सभी स्पेशल पॉस्को कोर्ट को आदेश जारी कर इस स्कीम के तहत मुआवजा देने को कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि पीड़ितों के मुआवजे के लिए NALSA की स्कीम को POSCO क़ानून के केस  जिसमे पीड़ितों के मुआवजे के राशि निर्धारित की गई है, उसको लागू करें. जब तक सरकार संशोधन के साथ नही आती. साथ ही इस स्कीम को स्पेशल जज और सभी राज्यों को भेजा जाए ताकि इसकी जानकारी सभी को हो सके. सुनवाई के दौरान ऐसे मामलों की इन कैमरा प्रक्रिया की बात उठी और कहा गया कि मीडिया को हर बात की जानकारी हो जाती है, यहाँ तक कि पीड़ितों के वकील भी कोर्ट से बाहर निकलते ही सारी बातें मीडिया से साझा कर लेते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल भी उठाए हैं. मामले में कोर्ट मित्र इंद्रा जय सिंह ने कोरेगांव मामले में पुलिस द्वारा मामले की जांच संबंधी दस्तावेज को प्रेस कॉन्फ्रेस और सबूत देने का मामला उठाया. इंद्रा जय सिंह ने कहा कि सबूत को कोर्ट में पेश भी नही किया गया था और ये सारे सबूत मीडिया को दिए गए. हालांकि इसपर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की.  


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