लॉ कमीशन में खाली पद जल्‍द भरे जाने संबंधी याचिका पर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस

एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि केंद्र को निर्देश दिया जाए कि वह एक महीने के लिए भारत के विधि आयोग/ लॉ कमीशन के अध्यक्ष-सदस्यों की नियुक्ति करे और इसे वैधानिक निकाय बनाए.

लॉ कमीशन में खाली पद जल्‍द भरे जाने संबंधी याचिका पर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस

प्रतीकात्‍मक फोटो

नई दिल्ली:

लॉ कमीशन (Law Commission) में चेयरमैन समेत दूसरे रिक्त पदों को जल्द भरे जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने केन्द्र सरकार (Central government) और कानून मंत्रालय (Law Ministry) को नोटिस जारी किया. SC में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई है कि केंद्र को निर्देश दिया जाए कि वह एक महीने के लिए भारत के विधि आयोग/ लॉ कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे और इसे एक वैधानिक निकाय बनाए.

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बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने आग्रह किया है कि संविधान के संरक्षक और मौलिक अधिकारों के रक्षक होने के नाते, न्यायालय आवश्यक नियुक्ति करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्ति का उपयोग कर सकता है. यह भी बताया गया है कि चूंकि विधि आयोग 1 सितम्बर 2018 से काम नहीं कर रहा है इसलिए केंद्र को कानून के विभिन्न पहलुओं पर इस विशेष निकाय की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल पा रहा है जो आयोग को उसके अध्ययन और सिफारिशों के लिए सौंपे जाते हैं.

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गौरतलब है कि आयोग अक्सर केंद्र, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों द्वारा इसको भेजे गए संदर्भ पर कानून में रिसर्च करता है और उसमें सुधार करने व नए कानून बनाने के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा करता है. यह न्याय वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करता है ताकि प्रक्रियाओं में देरी, मामलों के त्वरित निपटान, मुकदमेबाजी की लागत का उन्मूलन कर सकें. 

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