BJP नेता के खिलाफ अहमद पटेल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता अहमद पटेल द्वारा दायर याचिका पर भी फैसला सुनाएगा, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट में चुनाव याचिका में सुनवाई आगे बढ़ने के आदेश को चुनौती दी गई है.

BJP नेता के खिलाफ अहमद पटेल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

अहमद पटेल (फाइल फोटो)

खास बातें

  • अहमद पटेल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
  • बीजेपी नेता के खिलाफ दायर की थी याचिका
  • सुप्रीम कोर्ट अन्य 9 मामलों में भी सुनाएगा फैसला
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट में CJI दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच बुधवार को नौ फैसले सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता अहमद पटेल द्वारा दायर याचिका पर भी फैसला सुनाएगा, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट में चुनाव याचिका में सुनवाई आगे बढ़ने के आदेश को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि अहमद पटेल के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी या नहीं. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के तर्क और बलवंतसिंह राजपूत के वकील, जो राज्यसभा चुनावों हार गए थे, उनकी दलीलों के बाद 18 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था. 

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जुलाई में अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय को निर्देश देकर पटेल को राहत दे दी थी कि हाईकोर्ट फिलहाल आगे सुनवाई ना करे. बीजेपी के उम्मीदवार ने कांग्रेस पार्टी के विवाद के बाद विद्रोही कांग्रेस विधायकों द्वारा दो मतों को अवैध करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया था. राजपूत ने पटेल पर बंगाल में एक रिसॉर्ट में 44 विधायकों को बंदी बनाकर भ्रष्ट प्रथाओं में शामिल होने का आरोप लगाया था. राजपूत ने ईसी के फैसले के खिलाफ अदालत में चुनौती दी और कहा था कि चुनाव अधिकारी ने दो मतों को वैध मानने के लिए अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल किया जबकि ईसी के पास "किसी भी वोट को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को कोई निर्देश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है. 

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चुनाव आयोग ने पूर्व कांग्रेस विधायकों राघवजी पटेल और भोलाभाई गोहेल के वोटों को अवैध कर दिया था. पटेल ने राजपूत की याचिका को चुनौती दी थी और कानून के तहत आवश्यक याचिका की एक सत्यापित प्रतिलिपि ना देने के लिए शुरुआत में ही इसे खारिज करने की मांग की थी. उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करने से इनकार करते हुए उन्हें और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था. उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानून के प्रावधानों का काफी पालन किया है और दोषों को आसानी से ठीक किया जा सकता है और मुकदमे के लिए राजपूत की चुनाव याचिका का आदेश दिया जा सकता है.

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पटेल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के चुनाव याचिका की सुनवाई करने के फैसले को रद्द करने की मांग की.


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