सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण मामले में सुनवाई 1 सितंबर तक टाली..

कोर्ट ने राज्य सरकार के भरोसे को रिकॉर्ड पर लिया कि वह 15 सितंबर पर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति नहीं करेगी. SC आगामी 25 अगस्त को सुनवाई करेगा कि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण मामले में सुनवाई 1 सितंबर तक टाली..

महाराष्‍ट्र सरकार ने कहा है, COVID-19 के कारण वह 15 सितंबर तक कोई भर्ती नहीं करेगी

नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मराठा आरक्षण (Maratha quota) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 1 सितंबर के लिए टाल दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार के भरोसे को रिकॉर्ड पर लिया कि वह 15 सितंबर पर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति नहीं करेगी. SC आगामी 25 अगस्त को सुनवाई करेगा कि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं. इससे पहले, महाराष्‍ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि COVID-19 के कारण वह 15 सितंबर तक कोई भर्ती नहीं करेगी.

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गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में नौकरियों और शैक्षणिक प्रवेश में 12 फीसदी मराठा आरक्षण पर अंतिम सुनवाई शुरू की है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. इस तरह अभी मराठा आरक्षण पर कोई रोक नहीं है. एक तरह से माना जाए तो पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी कि मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने दोटूक लहजे में कहा था कि रोक का अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे. दअरसल महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी प्रदान किए गए आरक्षण को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई रहा है. इस याचिका में कहा गया है कि संविधान पीठ द्वारा तय आरक्षण पर 50% कैप का उल्लंघन हुआ है.

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