National Anthem: क्या आप जानते हैं राष्ट्रगान जन-गण-मन से जुड़े ये 6 नियम?

स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 August को मनाया जाता है. इस दिन झंड़ा फहराया और राष्ट्रगान (National Anthem) गाया जाता है.

National Anthem: क्या आप जानते हैं राष्ट्रगान जन-गण-मन से जुड़े ये 6 नियम?

15 August Independence Day: राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था.

नई दिल्ली:

Independence Day 2018: आजादी का जश्न हर 15 अगस्त (15 August) को बड़ी ही धूम धाम के साथ मनाया जाता है. स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के दिन राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) फहराया और राष्ट्रगान (National Anthem) गाया जाता है. राष्ट्रगान को रबिन्द्रनाथ टैगोर (Rabindranath Tagore) ने लिखा था. संविधान सभा ने ''जन-गण-मन'' को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रुप में स्वीकार किया था. राष्ट्रगान को पहली बार साल 1911 में कोलकाता में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में गाया गया था. राष्ट्रगान गाने और बजाने को लेकर कई नियम और कानून हैं. आज हम आपको राष्ट्रगान (National Anthem) गाने और बजाने के नियम और कानून के बारे में बताने जा रहे हैं.

आइये जानते हैं राष्ट्रगान (National Anthem)गाने और बजाने के नियम

1. राष्ट्रगान के समय हमेशा सावधान होकर खड़े हो जाना चाहिए.

2. राष्ट्रगान का हमेशा सही उच्चारण करना चाहिए. 

3. राष्ट्रगान (National Anthem) गाने की अवधि 52 सेकेंड है और इसे 49 से 52 सेकंड के बीच में ही गाया जाना चाहिए.

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4. अगर कोई शख्स राष्ट्रगान गाने से रोके तो उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट टु नेशनल ऑनर एक्ट-1971 की धारा-3 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. दोषी पाए जाने पर उस शख्स को तीन साल की जेल और जुर्माना हो सकता है.

5. राष्ट्रगान के लिए कभी अपशब्दों का उपयोग नही करना चाहिए.

6. सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है.

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