वीवीपैट को लेकर 21 विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

फ्री एंड फेयर चुनाव और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 21 विपक्षी पार्टियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 

वीवीपैट को लेकर 21 विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
  • 21 विपक्षी दलों की तरफ से दायर की गई है याचिका
  • 25 मार्च को मामले में होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली :

फ्री एंड फेयर चुनाव और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 21 विपक्षी पार्टियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि अगली सुनवाई में चुनाव आयोग का एक अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे. 25 मार्च को अगली सुनवाई होगी. आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने अपनी याचिका में EVM और VVPAT से 50 फीसदी पर्चियों के औचक निरीक्षण की मांग की है. याचिकाकर्ताओं में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 21 विपक्षी दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं. 

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आपको बता दें कि याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो कुल इस्तेमाल की जा रही EVM और VVPAT में से  50 फ़ीसदी EVM में दर्ज मतों और उनकी जोड़ीदार VVPAT में मौजूद पर्चियों का औचक मिलान करे. याचिकाकर्ताओं में शरद पवार, केसी वेणुगोपाल, डेरेक ऑब्रान, शरद यादव, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, एमके स्टालिन, टीके रंगराजन, मनोज कुमार झा, फारुख अब्दुल्ला, एस एस रेड्डी, कुमार दानिश अली, अजीत सिंह, मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल, जीतन राम मांझी, प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह आदि शामिल हैं. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)