आखिर क्यों मनीष सिसोदिया को बतानी पड़ी आप उम्मीदवार आतिशी की जाति, जानें- पूरा मामला

मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि, मुझे दुःख है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर हमारी पूर्वी दिल्ली की प्रत्याशी आतिशी (Atishi) के धर्म को लेकर झूठ फैला रहे हैं.

आखिर क्यों मनीष सिसोदिया को बतानी पड़ी आप उम्मीदवार आतिशी की जाति, जानें- पूरा मामला

आम आदमी पार्टी की पूर्वी दिल्ली की प्रत्याशी हैं आतिशी (Atishi).

खास बातें

  • पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रही हैं आतिशी
  • बीजेपी ने इस सीट से गौतम गंभीर को टिकट दिया है
  • सिसोदिया ने विपक्षी दलों पर किया करारा हमला
नई दिल्ली :

पूर्वी दिल्ली से आप की उम्मीदवार आतिशी (Atishi) के धर्म को लेकर मची सियासत के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला है. मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि, 'मुझे दुःख है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर हमारी पूर्वी दिल्ली की प्रत्याशी आतिशी (Atishi) के धर्म को लेकर झूठ फैला रहे हैं. सिसोदिया ने ट्वीट किया, 'बीजेपी और कांग्रेस वालों जान लो- 'आतिशी सिंह' है उसका पूरा नाम. राजपूतानी है. पक्की क्षत्राणी...झांसी की रानी है. बच के रहना. जीतेगी भी और इतिहास भी बनाएगी'. 

दरअसल, कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान ने कथित तौर पर आतिशी के धर्म को लेकर टिप्पणी की थी और उन्हें यहूदी बताया था. इस बयान के बाद मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) भड़क गए और उन्होंने इसी बहाने आतिशी की जाति बता दी. आपको बता दें कि आतिशी पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी हैं. उनके खिलाफ बीजेपी ने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को मैदान में उतारा है. दो दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी गौतम गंभीर का नाम मतदाता सूची में दो बार दर्ज है और आप ने उनके खिलाफ इस मामले में तीस हजारी अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज की है. 

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पूर्वी दिल्ली से आप की उम्मीदवार आतिशी ने कहा कि यह आपराधिक मामला है और गौतम गंभीर को तत्काल अयोग्य करार दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘हमने इस मामले में गंभीर के खिलाफ तीस हजारी अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है.'' आतिशी ने आरोप लगाया कि गंभीर के पास राजेंद्र नगर और करोल बाग के दो मतदाता पहचान पत्र हैं और उन्हें इस अपराध के लिए एक साल तक की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है.  

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