दुल्हन ने पहनी 3.2 किलोमीटर लंबी साड़ी, संभालने के लिए 250 छात्राएं थीं तैनात

श्रीलंका के कैंडी में एक सरकारी स्कूल के करीब 250 छात्राओं ने एक 3.2 किलोमीटर की लंबी साड़ी को कैरी किया.

दुल्हन ने पहनी 3.2 किलोमीटर लंबी साड़ी, संभालने के लिए 250 छात्राएं थीं तैनात

250 छात्राओं ने एक 3.2 किलोमीटर की लंबी साड़ी को कैरी किया.

खास बातें

  • श्रीलंका में दुल्हन ने पहनी 3.2 किलोमीटर लंबी साड़ी
  • साड़ी संभालने के लिए 250 छात्राओं का प्रयोग
  • ये सभी छात्राएं कैंडी स्थित एक सरकारी स्कूल की हैं
कैंडी:

दुनिया में एक से एक घटनाएं होती हैं. कई घटनाएं जहां बेहद सामान्य होती हैं, तो कुछ घटनाएं बेहद चौंकाने वाली होती हैं. ऐसी ही एक खबर श्रीलंका के कैंडी से आई है, जहां एक सरकारी स्कूल के करीब 250 छात्राओं ने एक 3.2 किलोमीटर की लंबी साड़ी को कैरी किया. इस लंबी साड़ी को एक एक दुल्हन ने पहना था, जो अपने दूल्हे के साथ पैदल चल रही थी. यह वाकया कैंडी में सेंट्रल डिस्ट्रिक के मेन रोड पर होते दिखा. स्थानीय मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, इस अनोखी शादी में 100 अन्य छात्राओं का फ्लावर गर्ल बनाया गया था.   

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long saree250 छात्राओं ने एक 3.2 किलोमीटर की लंबी साड़ी को कैरी किया. 
 
3.2 किलोमीटर लंबी साड़ी पकड़ी हुईं यह लड़कियां कैंडी स्थित एक सरकारी स्कूल की छात्राएं हैं. मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, इस शादी में केंद्रीय प्रांत के मुख्यमंत्री साराथ एक्कायका चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे. इतना ही नहीं ये स्कूली बच्चे जिस स्कूल के थे उसका नाम भी मुख्यमंत्री के नाम पर ही है. उन्होंने इस शादी के संबंध में कहा कि श्रीलंका में एक दुल्हन द्वारा पहनी गई अब तक की यह सबसे लंबी साड़ी है.

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इस संबंध मे राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण (एनसीपीए) ने कहा कि इस घटना की जांच की जा रही है.एनसीपीए के अध्यक्ष मारिनी डी लिवेरा ने एएफपी को बताया कि इस घटना की जांच शुरू की जा रही है, क्योंकि हम इसे कोई ट्रेंड नहीं बनाना चाहते. डी लिवेरा ने कहा कि स्कूल छात्राओं को घंटों किसी समारोह के लिए तैनात करना कानून जुर्म है, जिसकी कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है.

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उन्होंने कहा कि इस शादी समारोह इन बच्चों के साथ जो भी किया गया है, वो बाल अधिकारों का उल्लंघन है. डी लिवरा ने कहा कि छात्रों को किसी समारोह के लिए शिक्षा से वंचित करना और उनकी सुरक्षा और गरिमा को नुकसान पहुंचाना एक कानूनन जुर्म है, जिसकी सजा मिलेगी.

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