Ayodhya Verdict:सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौहर खान बोलीं- अगर कोई भड़काने की कोशिश करे तो...

बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान (Gauhar Khan) ने अयोध्या (Ayodhya Verdict) मामले पर आए फैसले पर अपना रिएक्शन दिया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Ayodhya Verdict:सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौहर खान बोलीं- अगर कोई भड़काने की कोशिश करे तो...

गौहर खान (Gauhar Khan) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिया रिएक्शन

खास बातें

  • गौहर खान का अयोध्या फैसले पर आया रिएक्शन
  • ट्वीट कर कही ये बात
  • सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ट्वीट
नई दिल्ली:

अयोध्या मामले (Ayodhya Verdict) पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया. सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी खबर की चर्चा है. बॉलीवुड गलियारे से भी इस खबर पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान (Gauhar Khan) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में गौहर खान (Gauhar Khan Twitter) ने बताया है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले पर भड़काने की कोशिश करे तो उसे क्या जवाब देना है. गौहर खान ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, 'इस्लाम की सुंदरता यह है कि, आप मुस्लम होने के नाते कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हो.'

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इस पोस्ट में लिखा था, 'जब आप यात्रा कर रहे हो, तो सड़क के साइड में बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हो. आपकी सलाह स्वीकार होगी. आपकी सलाह किसी भी जमीन पर सीमित नहीं है. जहां आप नमाज पढ़ते हो वह आपकी स्थिती और परिस्थिति पर आधारित होती है.' गौहर खान (Gauhar Khan) ने इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा, 'जो कोई भी आपको उकसाने की कोशिश करता है, या फैसले के लिए आपका मज़ाक उड़ाता है, उसके लिए यह पोस्ट है... बड़े व्यक्ति बनें. शांति बनाए रखें.' गौहर खान का ये ट्वीट इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

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बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को विवादित जमीन पर रामलला (Ram Lalla) के हक में फैसला सुनाया. फैसले में कहा गया कि राम मंदिर विवादित स्थल पर बनेगा और मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में पांच एकड़ जमीन अलग से दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर बनाने के लिए तीन महीने में एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने निर्मोही अखाड़ा (Nirmohi Akhara) और शिया वक्फ बोर्ड (Shia Waqf Board) के दावों को खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में जगह दी जाएगी. कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) को नई मस्जिद के निर्माण के लिए अलग जमीन दी जाए.

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