बजट 2018: फुटवियर व चमड़ा उद्योग को नए रोजगार देने पर टैक्स में मिलेगी छूट

नए रोजगार सृजन पर आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के तहत मिलने वाली कर रियायत का दायरा आज फुटवियर और चमड़ा उद्योग तक बढ़ा दिया गया है.

बजट 2018: फुटवियर व चमड़ा उद्योग को नए रोजगार देने पर टैक्स में मिलेगी छूट

खास बातें

  • फुटवियर व चमड़ा उद्योग का दायरा बढ़ा
  • अब टैक्स में मिलेगी छूट लेकिन
  • नए रोजगार देने के शर्त में ही मिलेगी रियायत
नई दिल्ली:

नए रोजगार सृजन पर आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के तहत मिलने वाली कर रियायत का दायरा आज फुटवियर और चमड़ा उद्योग तक बढ़ा दिया गया है. केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में पेश 2018-19 के आम बजट में फुटवियर और चमड़ा उद्योग को आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के अंतर्गत लाभ देने का प्रस्ताव किया है. 

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जेटली ने कहा कि वर्तमान में आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के तहत वर्ष के दौरान न्यूनतम 240 दिनों तक के लिए रोजगार के लिए रखे जाने वाले नए कर्मचारियों को मिलने वाले 100% पारिश्रमिक के बराबर सामान्य कटौती के अतिरिक्त 30% की और आय कटौती की छूट है. साथ ही उन्होंने कहा कि वस्त्र उद्योग में इस छूट के लिए रोजगार की न्यूनतम अवधि की शीर्त को घटा कर 150 दिन कर दिया गया है. 

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वित्त मंत्री ने फुटवियर और चमड़ा उद्योग में भी इस छूट के लिए रोजगार के न्यूनतम दिवस की शर्त को 150 दिन रखा है. जेटली को उम्मीद है कि इससे नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा. जेटली ने 30% कटौती को तार्किक बनाने के लिए ऐसे नए कर्मचारी के मामले में भी यह कर छूट देने का प्रस्ताव किया है जो पहले साल न्यूनतम सीमा से कम दिन काम पर लगे होंगे पर आगे के वर्षों में यह शर्त पूरा कर रहे होंगे.

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(इनपुट भाषा से)  

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