ADVERTISEMENT

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख करीब, इन जरूरी बातों की अनदेखी न करें

यदि आप आकलन वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो इससे जुड़ी खास बातों पर आपको समय रहते गौर फरमाना चाहिए ताकि आखिरी वक्त पर कोई गफलत न हो.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी01:53 AM IST, 27 Jul 2017NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

आपको याद दिला दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2017 है. यदि आप आकलन वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो इससे जुड़ी खास बातों पर आपको समय रहते गौर फरमाना चाहिए ताकि आखिरी वक्त पर कोई गफलत न हो.

11 नवंबर 2016 से लेकर 30  दिसंबर 2016 के बीच यदि आपने अपने किसी भी बैंक खाते में 2 लाख रुपये जमा किए हैं तो आपको इसकी सूचना भी संबंधित विभाग को देनी होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बाबत ट्विटर पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी. इसे हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं- यदि आपने 50 दिनों के इस पीरियड में किसी एक अकाउंट में 2 लाख रुपये जमा करवाए हैं या फिर अलग अलग खातों में लेकिन कुल मिलाकर 2 लाख रुपये जमा करवाएं हैं तो इसकी सूचना आपको आईटी विभाग को देनी होगी. 

यह भी पढ़ें...
अब सीबीडीटी मोबाइल ऐप से करें टैक्‍स का भुगतान, पैन के लिए आवेदन भी
अब मोबाइल से कर सकेंगे ITR फाइल, सरकार द्वारा अधिकृत इस वेबसाइट ने ई-फाइलिंग ऐप लॉन्च किया
आयकर नोटिस का जवाब अब बस एक क्लिक की दूरी पर, जल्द ही SMS से आया करेगा नोटिस

यदि आपकी सालाना आय करयोग्य आय के दायरे में आती है तो आपको आयकर रिटर्न फाइल करना ही होगा. आयकर विभाग ने एक फेहरिस्त जारी की है जिसमें उन करदाताओं का जिक्र किया है जिन्हें 31 जुलाई 2017 से पहले पहले आईटीआर की ई-फाइलिंग करनी है. वे व्यक्ति और एचयूएफ (HUF) जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है या फिर जिन्होंने रिफंड क्लेम किया है. अब इस सूची में वे लोग शामिल नहीं हैं जिनकी आय 80 साल या इससे अधिक है और वे फॉर्म आईटीआर-1 और आईटीआर-2 के जरिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं). जिन्होंने फॉर्म-3, फॉर्म-4, फॉर्म-5, फॉर्म-7 के तहत आईटीआर फाइल करना है या किया है. 



बता दें कि आईटीआर की ई-फाइलिंग के लिए आपको आयकर विभाग की इस वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा- incometaxfiling.gov.in अपने रिटर्न को फाइल करने के बाद आपको इलेट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) का चयन करना होगा जिससे आपका ई-फाइलिंग वैलिडेट हो जाएगा.  

इनपुट : ndtv.com

NDTV Profit हिंदी
लेखकNDTV Profit Desk
NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT