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कभी-कभार कारोबार करने वाले जीएसटी पोर्टल पर करा सकते हैं पंजीकरण

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा कि उसने यदा-कदा कारोबार करने वालों को कर भरने की सुविधा के लिए उनको पंजीकृत करने की व्यवस्था शुरू की है जो तीन महीने के लिए वैध होगी.
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NDTV Profit हिंदी09:20 PM IST, 10 Aug 2017NDTV Profit हिंदी
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देश में एक कर प्रणाली लागू हो गई है. जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा कि उसने यदा-कदा कारोबार करने वालों को कर भरने की सुविधा के लिए उनको पंजीकृत करने की व्यवस्था शुरू की है जो तीन महीने के लिए वैध होगी. यह सुविधा ऐसे करदाताओं के लिए है जो ऐसे किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में कभी कभार कारोबार करने जाते हैं जहां उनका कोई व्यावसायिक ठिकाना नहीं है. माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा कि ऐसे पंजीकरण 90 दिन तक वैध होंगे और यह अवधि खत्म होने से पहले वे इसे एक बार अधिकतम 90 दिन के लिये बढ़वा सकते हैं.

कुमार ने कहा, ‘‘इस तरह कहीं यदा-कदा कारोबार करने वाले करदाताओं को इसके लिए पंजीकरण अपना काम शुरू करने से पांच कामकाजी दिवस पहले कराना होगा.’’ जीएसटीएन ने एक बयान में कहा कि एक नियमित करदाता के रूप में पंजीकरण कराने पर जिस महीने कारोबार नहीं है, उसके लिये ‘शून्य’ रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होती है. वहीं ‘कैजुअल’ करदाता सीमित अवधि के लिये पंजीकरण करा सकते हैं.’’ ऐसे करदाताओं के लिए पंजीकरण अवधि के दौरान की जाने वाली आपूर्ति के अनुमानित मूल्य और कर तथा की उपकर देनदारी की जानकारी देने के बाद चालान बनाना होगा. उसे अग्रिम कर भुगतान करना होगा और वह जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान के माध्यम का उपयोग कर सकता है.

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जीएसटीएन ने कहा, ‘‘ऐसे मामले में अगर करदाता अग्रिम कर का भुगतान कर देता है लेकिन कारोबार जारी नहीं रखना चाहता, करदाता पंजीकरण वापस करने के लिये आवेदन भरने के समय रिफंड हेतु आवेदन कर सकता है.’’
VIDEO :  जीएसटी का असर


एकमुश्त योजना कंपनियों को रियायती दर पर कर का भुगतान करने की अनुमति देता है और कर अनुपालन को आसान बनाता है.

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