इलाहाबाद HC ने दिया डॉ कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश, NSA के तहत हिरासत को बताया 'गैरकानूनी'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने उसे बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया.

इलाहाबाद HC ने दिया डॉ कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश, NSA के तहत हिरासत को बताया 'गैरकानूनी'

लखनऊ:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान (Dr Kafeel Khan) को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं. गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया. 

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हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैरकानूनी है. कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए. 

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बता दें कि डॉक्टक कफील पिछले 6 महीनों से जेल में बंद हैं. हाल ही में उनकी हिरासत को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था. डॉक्टर कफील ने जेल से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रिहा करने और कोविड-19 मरीजों की सेवा करने की मांग की थी, उन्होंने सरकार के लिए एक रोडमैड भी भेजा था. 

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