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This Article is From Sep 13, 2019

4 नवंबर से दिल्ली में फिर Odd-Even का नियम लागू करेंगे सीएम केजरीवाल, नितिन गडकरी ने कहा- जरूरत नहीं

केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए ऑड-ईवन नियम को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऑड-ईवन योजना के बारे में कहा, "नहीं, मुझे नहीं लगता, इसकी ज़रूरत है.

4 नवंबर से दिल्ली में फिर Odd-Even का नियम लागू करेंगे सीएम केजरीवाल, नितिन गडकरी ने कहा- जरूरत नहीं
नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली में ऑड-ईवन की जरूरत नहीं (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए ऑड-ईवन नियम को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऑड-ईवन योजना के बारे में कहा, "नहीं, मुझे नहीं लगता, इसकी ज़रूरत है... हमने जो रिंग रोड बनाई है, उसने शहर में बड़े पैमाने पर प्रदूषण को कम कर दिया है, तथा हमारी योजनाएं आने वाले दो साल में दिल्ली को प्रदूषणमुक्त कर देंगी.' आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण कम करने के लिए 7 प्वाइंट ऐक्शन प्वाइंट तैयार किया है.  जिसके तहत 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच दिल्ली में ऑड-ईवन का नियम लागू किया जाएगा.  इस नियम में दो पहिया वाहनों को लागू नहीं किया गया है. सीएम केजरीवाल ने कहा है कि ऑड-ईवन लागू रहने के दौरान ओला और उबर पर भी लगाम लगाकर रखी जाएगी. केजरीवाल ने कहा कि जाड़े के दौरान पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से निपटने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने इस प्रदूषण से निपटने के लिए सात सूत्री कार्य योजना का उल्लेख किया. 

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क्या है केजरीवाल का ऐक्शन प्लान

  • दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू होगा
  • सबसे प्रदूषित 12 जगह पर अलग प्लान
  • प्रदूषण की शिकायत के लिए वॉर रूम
  • छोटी दिवाली पर लेज़र शो होगा
  • दिवाली पर पटाखे न छोड़ने की अपील
  • धूल ख़त्म करने के लिए पानी छिड़काव
  • दिल्ली सरकार मुफ़्त मास्क बांटेगी
  • उड़ती धूल के लिए पानी का छिड़काव होगा
  • कूड़ा जलाने से रोकने को मार्शल होंगे
  • सरकार की ओर से मुफ़्त पौधे बांटे जाएंगे

आपको बता दें कि इससे पहले साल 2016 में दिल्ली में जनवरी और अप्रैल के महीने में ऑड-ईवन का फॉर्मूला लागू किया गया था. प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में यह अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था. जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था. इसके बाद जब  साल 2017 में इसको लागू करने की कोशिश की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट की समिति ने इसको लागू करने के खिलाफ फैसला दिया था. 

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