नेशनल हेराल्ड केस : दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, यंग इंडिया 10 करोड़ रुपये किश्तों में जमा करे

आदेश में कहा गया है कि 5 करोड़ की पहली किश्त 5 करोड़ से पहले और दूसरी 15 अप्रैल से पहले जमा करे.

नेशनल हेराल्ड केस : दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, यंग इंडिया 10 करोड़ रुपये किश्तों में जमा करे

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस मामले में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दो किश्तों में 10 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश सुनाया है. आदेश में कहा गया है कि 5 करोड़ की पहली किश्त 5 करोड़ से पहले और दूसरी 15 अप्रैल से पहले जमा करे.  दरअसल यंग इंडिया कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इनकम टैक्स के 249.15 करोड़ के टैक्स के नोटिस पर स्टे लगाने की मांग की थी.  इनकम टैक्स ने टैक्स प्रोसेडिंग्स पर कार्रवाई करते हुए 249.15 करोड़ रुपये यंग इंडिया कंपनी को जमा करने के लिए कहा था. 

नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी याचिका को सोनिया-राहुल गांधी ने बताया 'दुर्भावनापूर्ण'

आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुख्य हितधारक हैं. यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने वाईआई द्वारा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. 

एजेएल नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी थी. वाईआई कंपनी में सोनिया गांधी व राहुल गांधी के पास 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है. स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस ने वाईआई को एजेएल को खरीदने के लिए असुरक्षित कर्ज दिया था. मामले में सोनिया व राहुल के अलावा कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और वाईआई आरोपी हैं.



 


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