दिल्ली-NCR बॉर्डर सील मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

कोर्ट ने दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा आदि की यात्रा पर लगी पाबंदी पर केंद्र से जवाब है.

दिल्ली-NCR बॉर्डर सील मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली:

कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते दिल्ली- NCR में यात्रा पर लगे प्रतिबंध के मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा आदि की यात्रा पर लगी पाबंदी पर केंद्र से जवाब है. याचिकाकर्ता रोहित भल्ला ने कहा है कि यूपी और हरियाणा की ओर से जारी किए गए उन आदेशों को रद्द किया जाए जिसमें दिल्ली की सीमाओं को सील किया गया है.  उनकी ओर से कहा गया कि वकील दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं.

यूपी ने कोर्ट को बताया कि नोएडा की 10 लाख आबादी है जबकि दिल्ली में 2 करोड़ , नोएडा में COVID -19 के  209 पॉजिटिव हैं जबकि दिल्ली में 11000 से अधिक है, यही वजह है कि यूपी सतर्कता बरत रहा है. कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर केंद्र के रुख को जानना चाहता है और केंद्र को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है.

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प्रवासी मजदूरों की हालत पर SC ने लिया स्‍वत: संज्ञान
इसके अलावा मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की महामारी के बीच देशभर में प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) की हालत पर  स्वत: संज्ञान लिया. शीर्ष अदालत ने कहा है कि हालात को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है. मीडिया में प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों से संबंधित खबरों को संज्ञान में लेते हुए जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगा. इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता को गुरुवार को केंद्र व राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराने को कहा गया है.