'अरावली' को नुकसान हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे हरियाणा सरकार : सुप्रीम कोर्ट

अरावली क्षेत्र में निर्माण की इजाजत देने वाले संशोधित कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी चेतावनी दी

'अरावली' को नुकसान हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे हरियाणा सरकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट.

खास बातें

  • कोर्ट ने संशोधित कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा रखी है
  • हरियाणा ने पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट की कॉपी सौंपी
  • सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में मामले की सुनवाई करेगा
नई दिल्ली:

हरियाणा के अरावली क्षेत्र में निर्माण की इजाजत देने वाले संशोधित कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली हिल्स या फॉरेस्ट एरिया को अगर कोई नुकसान हुआ तो हरियाणा सरकार गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे.

सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा सरकार ने पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन (हरियाणा संशोधन अधिनियम 2019) एक्ट (पीएलपीए)  की कॉपी सौंपी है. सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में मामले की सुनवाई करेगा.

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पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में निर्माण की इजाजत देने वाले संशोधित कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी. इतना ही नहीं अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने के लिए हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए न्यायालय की अवमानना की चेतावनी भी दी गई थी.

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