कलबुर्गी हत्याकांड: कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार- जांच कब तक पूरी होगी, रिपोर्ट दें

एमएम कलबुर्गी हत्याकांड मामले में कलबुर्गी की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.

कलबुर्गी हत्याकांड: कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार- जांच कब तक पूरी होगी, रिपोर्ट दें

कलबुर्गी की 30 अगस्त 2015 में हत्या कर दी गई थी.

नई दिल्ली:

कर्नाटक के धारवाड में एमएम कलबुर्गी की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कहा कि अब तक अब तक जांच में कुछ नहीं हुआ. दो हफ्ते में राज्य सरकार से स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल कर बताने को कहा कि जांच कब तक पूरी होगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पीआईएल की निगरानी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में भेज सकते हैं. इस पर कोर्ट दो सप्ताह के बाद सुनवाई करेगी.

एम एम कलबुर्गी की हत्या के मामले में कलबुर्गी की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. इससे पहले जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, कर्नाटक सरकार और CBI को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था. वहीं NIA ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है क्योंकि ये आतंकवाद संबंधी मामला नहीं है. 

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बता दें, 30 अगस्त 2015 में हुई हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में SIT जांच कराने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि वो राज्य की पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है. इसी तरह गोविंद पनसारे और नरेंद्र दोभोलकर की हत्या हुई लेकिन पुलिस जांच में कुछ सामने नहीं आया है.

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