इस तारीख तक आधार से लिंक करा लें पैन कार्ड वर्ना हो जाएगा रद्द

सरकार को सोमवार को दो मामलों में राहत दी. एक तो आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर पांच अगस्त कर दी. दूसरे करदाताओं से 31 अगस्त तक आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा.

इस तारीख तक आधार से लिंक करा लें पैन कार्ड वर्ना हो जाएगा रद्द

सरकार ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर पांच अगस्त कर दी है...

खास बातें

  • सरकार को सोमवार को दो मामलों में राहत दी
  • आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पांच अगस्त कर दी
  • 31 अगस्त तक आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा
नई दिल्ली:

सरकार को सोमवार को दो मामलों में राहत दी. एक तो आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर पांच अगस्त कर दी. दूसरे करदाताओं से 31 अगस्त तक आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा. 31 अगस्त तक आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर रद्द कर दिया जएगा. आयकर विभाग ने ट्वीट किया, "करदाताओं को आ रही परेशानियों के मद्देजर, साल 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर पांच अगस्त कर दी गई है."  

दरअसल आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, लेकिन आयकर विभाग को शिकायतें मिली थीं कि काफी संख्या में करदाता भारी ट्रैफिक के कराण ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए सरकार ने रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी है. एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया में आधार नंबर को अनिवार्य करने के मद्देनजर करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर भी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में विस्तार किया गया है.

ये भी पढ़ें
अब फॉर्म भरकर भी आधार को पैन कार्ड से जोड़ा जा सकता है : आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, "कुछ शिकायतें मिली हैं कि करदाताओं को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करने अथवा पैन (स्थायी खाता संख्या) और आधार डेटाबेस में नाम एकसमान न होने के कारण पैन से 'आधार' को जोड़ने में मुश्किलें पेश आ रही हैं.

ये भी पढ़ें
अब सीबीडीटी मोबाइल ऐप से करें टैक्‍स का भुगतान, पैन के लिए आवेदन भी

बयान के मुताबिक, "वैसे तो तकनीकी समस्याओं को पहले ही बाकायदा दूर कर दिया गया है, लेकिन लॉग-इन करने में असमर्थ होने का मुख्य कारण यह था कि अंतिम तारीख होने के कारण एकदम से करदाताओं की भीड़ बढ़ गई और इसके साथ ही ऐसे लोग जो पहले ही लॉग-इन कर चुके थे, वे इसमें मुश्किलें पेश आने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए घबराहट में आकर पूरी अवधि तक लॉग-इन का फायदा उठाना चाहते थे."

VIDEO : अब 5 अगस्त तक भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न


घबराहटपूर्ण माहौल को देखते हुए करदाताओं को सहूलियत देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए फिलहाल ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 'आधार' अथवा आधार के लिए आवेदन करने पर मिली पावती संख्या को दर्ज कर देना ही पर्याप्त होगा. इसके बाद आधार से पैन को वास्तव में 31 अगस्त, 2017 से पहले कभी भी जोड़ा जा सकता है. हालांकि, जब तक 'पैन' से 'आधार' को नहीं जोड़ा जाएगा या लिंक किया जाएगा, तब तक आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं होगी.

(इनपुट आईएएनएस से)


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com