बच्चों के यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार मठ संचालक को नहीं मिली जमानत

विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने स्वामी भक्तिभूषण महाराज को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और वह इस समय जमानत के हकदार नहीं हैं.

बच्चों के यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार मठ संचालक को नहीं मिली जमानत

प्रतीकात्मक तस्वीर

मुजफ्फरनगर:

एक विशेष अदालत ने यहां के शुक्रताल स्थित अपने आश्रम में बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार स्वयंभू धर्मगुरु को बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया. विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने स्वामी भक्तिभूषण महाराज को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और वह इस समय जमानत के हकदार नहीं हैं.अभियोजन पक्ष के वकील दिनेश शर्मा ने कहा कि एक आश्रम के मालिक स्वामी को पिछले महीने अपने शिष्य किशन मोहन दास के साथ बच्चों का यौन शोषण और उन्हें काम करने के लिए मजबूर करने के लिए आरोप में गिरफ्तार किया गया था.


स्वामी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अलावा बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)