असदुद्दीन ओवैसी ने बताया- क्या है NRC और NPR में अतंर? जिसे हर भारतीय को जानना है जरूरी

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध तो जाहिर किया, साथ ही सोशल मीडिया पर यह भी समझाया कि आखिर NRC और NPR में क्या अंतर है.

असदुद्दीन ओवैसी ने बताया- क्या है NRC और NPR में अतंर? जिसे हर भारतीय को जानना है जरूरी

एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi)- फाइल फोटो

खास बातें

  • असदुद्दीन ओवैसी ने किए 5 ट्वीट
  • अपने 5 ट्वीट में NPR के बारे में बताया
  • लिखा- NPR भारतीय नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (रजिस्टर) की ओर...
नई दिल्ली:

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध तो जाहिर किया, साथ ही सोशल मीडिया पर यह भी समझाया कि आखिर NRC और NPR में क्या अंतर है. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर करीब 5 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने विस्तृत रूप से बताया कि आखिर हर भारतीय को इसके बारे में क्यों जानकारी रखनी चाहिए. ओवैसी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, ''NPR भारतीय नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (रजिस्टर) की ओर पहला कदम है, जो राष्ट्रव्यापी NRC का ही दूसरा नाम है. NPR और NRC के बीच ताल्लुक को समझना अहम है.''

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आगे असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने लिखा, ''NPR भारत में रहने वाले सभी 'सामान्य निवासियों' का इकट्ठा किया आंकड़ा है. वर्ष 2003 के नागरिकता नियमों के मुताबिक, नागरिकों को गैर-नागरिकों से अलग करने के बाद भारतीय नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी पेश की जानी है. यह छंटनी कैसे की जाती है?''

फिर लिखा, ''सबसे पहले, एक स्थानीय अधिकारी सूची की पुष्टि करता है तथा स्थानीय नागरिकों की सूची में से 'संदिग्ध नागरिकों' को नोटिस जारी करता है. इन 'संदिग्धों' को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी. इसके बाद ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की जाती है. अगर आपको लगता है, ड्राफ्ट सूची में नाम आ जाना पर्याप्त है, तो यह सही नहीं है. क्योंकि नियमों के मुताबिक, सूची में किसी नाम के शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है. मोटे तौर पर, कोई भी आपत्ति दर्ज करवा सकता है. आपकी भारतीयता पर फैसला एक अधिकारी के हाथ में है.''

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अपने आखिरी ट्वीट में ओवैसी ने लिखा, ''NPR में हर भारतीय की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी भी एकत्र की जाती है, जैसे पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी. (कुल 5.5 प्रतिशत भारतीयों के पास पासपोर्ट है)'' बता दें कि सूत्रों के मुताबिक एनपीआर को केंद्रीय कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है.

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