पुराने नोट जमा कराने का दोबारा मौका देने से सरकार का साफ इनकार, कहा, इससे नोटबंदी का मकसद बेकार हो जाएगा

सरकार ने कहा कि पुराने नोट दोबारा जमा करने का मौका देने से बेनामी लेनदेन और नोट जमा कराने में किसी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करने के मामले बढ़ जाएंगे.

पुराने नोट जमा कराने का दोबारा मौका देने से सरकार का साफ इनकार, कहा, इससे नोटबंदी का मकसद बेकार हो जाएगा

प्रतीकात्मक चित्र

खास बातें

  • सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
  • 'दोबारा मौका देने से बेनामी लेनदेन के मामले बढ़ जाएंगे'
  • 'यह पता लगाने में दिक्कत होगी कि कौन से मामले असली हैं और कौन फर्जी'
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने पुराने नोट बदलने के लिए एक और मौका देने से साफ इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा कि अगर 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट जमा कराने का फिर से मौका दिया गया, तो कालेधन पर काबू पाने के लिए की गई नोटबंदी का मकसद ही बेकार हो जाएगा. ऐसे में बेनामी लेनदेन और नोट जमा कराने में किसी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करने के मामले बढ़ जाएंगे और सरकारी विभागों को ये पता लगाने में दिक्कत होगी कि कौन से मामले वास्तविक हैं और कौन से फर्जी हैं.

सरकार ने कहा कि 1978 में हुई नोटबंदी में नोट जमा कराने के लिए सिर्फ 6 दिन दिए गए थे, जबकि इस बार सरकार ने 51 दिन दिए जो कि काफी हैं. नोटबंदी के वक्त छूट दिए जाने की वजह से पेट्रोल पंप, रेलवे, एयरलाइंस बुकिंग और टोल प्लाजा पर जमकर कालेधन का इस्तेमाल किया गया.

यह भी पढ़ें
पुराने नोट जमा कराए हैं तो चेक कीजिए आयकर विभाग की वेबसाइट, कहीं आपका नाम भी तो नहीं?
नोटबंदी के बाद कितने पुराने नोट सिस्टम में वापस आए? RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने दिया यह जवाब
सरकार को पता था नोटबंदी से नकदी की किल्लत हो जाएगी : अरुण जेटली
500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट RBI को जमा करवा पाएंगे ये बैंक, पोस्ट ऑफिस


दरअसल 4 जुलाई को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक से पूछा था कि जो लोग नोटबंदी के दौरान दिए वक्त में पुराने नोट जमा नहीं करा पाए उनके लिए कोई विंडो क्यों नहीं हो सकती? कोर्ट ने कहा था, जो लोग जायज कारणों के चलते रुपये बैंक में जमा नहीं करा पाए, उनकी संपत्ति सरकार इस तरह नहीं छीन सकती है. ऐसे लोगों को पुराने नोट जमा कराने का सही कारण मौजूद है, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए.

वीडियो

कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई जेल में है तो वो कैसे रुपये जमा कराएगा. सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई विंडो जरूर देनी चाहिए. केंद्र सरकार ने इसके लिए दो हफ्ते का वक्त मांगा था कि क्या वो 9 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 के बीच पुराने नोटों को जमा करने की खिड़की एक बार फिर से खोलने को तैयार है.


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com