चारा घोटाला: CBI कोर्ट सभी 16 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाएगी सजा, लालू ने कम सजा की अर्जी दी

चारा घोटाले से जुड़े एवं देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी. इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत अन्‍य आरोपियों को वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाएगी. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 दोषियों की सजा पर सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार तक के लिए स्‍थगित कर दिया था. 

चारा घोटाला: CBI कोर्ट सभी 16 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाएगी सजा, लालू ने कम सजा की अर्जी दी

चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 16 आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई जाएगी सजा (फाइल फोटो)

खास बातें

  • देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामला
  • बिहार के पूर्व सीएम डा. जगन्नाथ मिश्रा समेत छह आरोपी हो चुके हैं बरी
  • 23 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव समेत 16 को दोषी करार दिया गया था
रांची:

चारा घोटाले से जुड़े एवं देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी. इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत अन्‍य आरोपियों को वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाएगी. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 दोषियों की सजा पर सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार तक के लिए स्‍थगित कर दिया था.  वहीं लालू प्रसाद यादव ने कम सजा के लिए कोर्ट में अर्जी दी है. 

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गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में ग्यारह बजे चारा घोटाले के मामले में दोषी करार दिये गये सभी 16 लोगों की सजा की अवधि पर बहस प्रारंभ होनी थी लेकिन अदालत ने कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद इसके लिए दोपहर बाद दो बजे का समय तय किया. इसके चलते सुरक्षा कारणों के मद्देनजर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को होतवार स्थित बिरसा मुंडा जेल से दोपहर पौने दो बजे सीबीआई अदालत में पेश किया गया.

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लालू के साथ इस मामले के सभी 16 अभिुक्तों को अदालत में पेश किया गया जहां सभी की सजा की अवधि पर उनके वकीलों ने बहस की. बहरहाल, अदालत के वर्णक्रमानुसार अभियुक्तों की सजा पर बहस सुनने के फैसले के चलते लालू की सजा की अवधि पर बहस प्रारंभ नहीं हो सकी. उन्हें अदालत ने पौने तीन बजे के लगभग वापस न्यायिक हिरासत मे जेल भेजने के निर्देश दे दिये थे.

लालू ने दिया उम्र और स्‍वास्‍थ्‍य का हवाला 
इस बीच लालू के अधिवक्ता चितरंजन प्रसाद ने लालू एवं अन्य सभी 15 दोषियों ने अधिक उम्र एवं स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्हें कम से कम सजा दिये जाने का अनुरोध किया. अदालत के बाहर चितरंजन प्रसाद ने मीडिया से कहा कि अदालत ने इस मामले में सजा के बिन्दु पर अब गुरुवार को सुनवाई की बात कही है. अतः लालू यादव समेत सभी अभियुक्तों को वापस न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था. 

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ये छह आरोपी हुए थे बरी 
अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत छह लोगों को भारी राहत दी थी एवं निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया था.

लालू ने दोषी करार दिए जाने के बाद कहा था मुझे फंसाया गया 
लालू प्रसाद यादव ने जेल जाने से पूर्व कहा था कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और इस फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट जायेंगे जहां उन्हें अवश्य न्याय मिलेगा. उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.

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लालू समेत ये 16 है दोषी
सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के इस मामले में 23 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव समेत तीन राजनीतिज्ञों, तीन आईएएस अधिकारियों के अलावा पशुपालन विभाग के तत्कालीन अधिकारी कृष्ण कुमार प्रसाद, मोबाइल पशुचिकित्साधिकारी सुबीर भट्टाचार्य एवं आठ चारा आपूर्तिकर्ताओं सुशील कुमार झा, सुनील कुमार सिन्हा, राजाराम जोशी, गोपीनाथ दास, संजय कुमार अग्रवाल, ज्योति कुमार झा, सुनील गांधी तथा त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को अदालत ने दोषी करार दिया था. 

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