क्या आपने अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड की लिंकिंग कर दी है? यदि नहीं की है तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा न करने पर आपको भविष्य में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए गए हैं या निष्क्रिय कर दिए हैं. हो सकता है कि समयसीमा बीतने के बाद सरकार आधार- पैन लिंक न होने पैन पर भी यही निर्णय ले ले. न भूलें कि सरकार ऐसा करने को लेकर पहले ही आगाह कर चुकी है. इसलिए ऐसे कयास अब नहीं लगाए जा सकते कि तारीख आगे बढ़ेगी.य
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पिछले दिनों सरकार ने करदाताओं से 31 अगस्त तक आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा. 31 अगस्त तक आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर रद्द कर दिया जएगा. पिछले दिनों सरकार ने बताया था कि करीब 30 करोड़ पैन धारकों में से करीब 25 फीसदी के पैन को आधार नंबर के साथ जोड़ दिया गया है. इनमें से एक करोड़ पैन जून महीने में ही आधार से जोड़े गए हैं.
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सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड डीऐक्टिवेट कर दिए हैं. वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने संसद में बताया था कि ऐसा उन मामलों में किया गया है जहां किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड आवंटित कर दिए गए थे. इसके बाद कई लोगों के मन में ऐसी आशंकाएं हैं कि कहीं उनका भी पैन कार्ड तो बंद नहीं कर दिया गया. ऐसे में लोगों को यह खुद चेक कर लेना चाहिए कि उनका कार्ड ब्लॉक हुआ, रद्द हुआ या नहीं. इस लिंक पर क्लिक कर जानें चेक करने का तरीका.
इसी के साथ बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, लेकिन आयकर विभाग को शिकायतें मिली थीं कि काफी संख्या में करदाता भारी ट्रैफिक के कराण ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए सरकार ने रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी है.
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एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया में आधार नंबर को अनिवार्य करने के मद्देनजर करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर भी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में विस्तार कर 5 अगस्त कर दिया गया है.